सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा
नैनीताल। हाईकोर्ट ने नैनीताल के जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी को नैनीताल स्थित बीडी पांडे अस्पताल की भूमि पर हुए अतिक्रमण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं। जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने को कहा है जिससे कि अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने में उक्त भूमि का उपयोग किया जा सके।
बता दें कि अस्पताल की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर नैनीताल निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक अशोक लाल साह की जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मंगलवार को यह निर्णय सुनाया है। साह ने कोर्ट में अस्पताल में सुविधाओं को लेकर जनहित याचिका दायर की थी।

याचिका में अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अस्पताल की 1.49 एकड़ भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जिलाधिकारी और एसडीएम को दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में 100 से अधिक अतिक्रमण किए गए हैं जिन्हें तत्काल हटाया जाना है। याचिकाकर्ता का कहना था कि अस्पताल में इलाज कराने के लिए दूर-दूर से मरीज आते हैं, लेकिन उनकी जांच करके हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है।
