मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा जरूरी
कुमाऊं जनसन्देश डेस्क
हल्द्वानी। नैनीताल जिले में लाकडाउन के तहत मिली छूट के दौरान लोग बिना पास के भी जिले में आवागमन कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें पुलिस प्रशासन किसी भी तरह से परेशान नहीं करेगा। इसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े लोगों को भी तय समय के बाद भी पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस संबंध में जिलाधिकारी सविन बंसल ने आदेश जारी कर दिए हैं।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक जिले के भीतर कहीं भी आने-जाने के लिए पास की आवश्यकता नहीं है। कहा कि निर्धारित समय प्रातः 7 बजे से सायं 4 बजे तक दुपहिया व चैपहियां वाहनों से जनपद के भीतर आवागमन के लिए अब किसी भी प्रकार के पास की कोई आवश्यकता नही होगी। मगर मास्क पहनें वाहनों में सोशल डिस्टेंस, सेनेटाइजेशन नियमों का पूर्ण अनुपालन अनिवार्य होगा। चैपहिया वाहन चालक के साथ दो व्यक्ति ही अनुमन्य होंगे। उन्हांेने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये है कि वे निर्धारित समय में वाहनों को अनावश्यक रूप से न रोकें। बंसल ने कहा कि 4 बजे बाद मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं है।