देहरादून। सरकार ने चौबीस घंटे के भीतर दीपावली अवकाश की तिथि में फिर संशोधन कर दिया है। अब दीपावली पर्व के अवसर पर दो दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है।
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वुधवार को एक और आदेश जारी किया, जिसमें एक नवंबर को भी अवकाश घोषित किया गया है।गत दिवस 29 अक्टूबर को जारी शासनादेश के द्वारा दीपावली पर्व हेतु घोषित अवकाश 31 अक्टूबर, (गुरुवार) के साथ 1 नवम्बर (शुक्रवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है।उक्त के कम में निगोशिएबुल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य के अन्तर्गत स्थित बैंक / कोषागार/उप कोषागार में भी 31 अक्टूबर (गुरुवार) के साथ 1 नवम्बर, 2024 (शुक्रवार) को भी अवकाश घोषित किया गया है।