0aa4318c eadb 44cb b62e 2b1287816e01 अब नैनीताल मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो लगेगा जुर्माना, 1 अगस्त से बड़ा नियम लागू

अब नैनीताल मॉल रोड पर हॉर्न बजाया तो लगेगा जुर्माना, 1 अगस्त से बड़ा नियम लागू

उत्तराखण्ड ताजा खबर देश/विदेश नैनीताल
खबर शेयर करें

नैनीताल। नैनीताल आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। अब नैनीताल की प्रसिद्ध मॉल रोड पर वाहनों के हॉर्न की आवाज सुनाई नहीं देगी। जिला प्रशासन ने 1 अगस्त 2026 से तल्लीताल डांठ से मल्लीताल रिक्शा स्टैंड तक पूरे क्षेत्र को नो हॉर्न जोन घोषित करने का फैसला लिया है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस व्यवस्था को लागू करने की तैयारियों की समीक्षा की गई। प्रशासन ने पुलिस, परिवहन विभाग, नगर पालिका और विकास प्राधिकरण को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मॉल रोड पर जगह-जगह नो हॉर्न साइन बोर्ड, डिस्प्ले और जागरूकता संदेश लगाए जाएंगे। साथ ही पर्यटकों और स्थानीय लोगों को झील संरक्षण, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूक किया जाएगा। 24 जुलाई से 31 जुलाई तक एक विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और श्मेरा युवा भारतश् के स्वयंसेवकों की मदद ली जाएगी।

प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियमों के पालन के लिए मॉल रोड पर एक सप्ताह के भीतर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। यदि कोई वाहन चालक 1 अगस्त के बाद हॉर्न बजाते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ उत्तराखंड मोटरयान नियमावली के तहत कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल का कहना है कि ष्नैनीताल की पहचान उसके शांत और प्राकृतिक वातावरण से है। ध्वनि प्रदूषण को कम कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बेहतर माहौल देना हमारा उद्देश्य है। देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों के पसंदीदा शहर नैनीताल में यह नई पहल शहर की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

Follow us on WhatsApp Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *