सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से मिलेगा छुटकारा
हल्द्वानी। अगर आप नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या अपने पुराने राशन कार्ड में किसी सदस्य का नाम जोड़ना, हटाना या अन्य कोई संशोधन कराना चाहते हैं, तो अब आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड में अब यह पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है। जिला पूर्ति विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, डिजिटल और प्रभावी बनाने के लिए राशन कार्ड की सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। अब राज्य के नागरिक घर बैठे नया राशन कार्ड बनाने के साथ-साथ उसमें संशोधन भी कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत राशन कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ना, नाम हटाना या अन्य आवश्यक बदलाव ऑनलाइन किए जा सकते हैं। इसके लिए आवेदकों को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट uk.smartpds.nic.in पर जाकर ’’सिटीजन लॉगिन’’ करना होगा।
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी नैनीताल, सुरेंद्र सिंह बिष्ट के अनुसार, इस पहल से लोगों को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व सुविधाजनक बनेगी।
अगर आप नया राशन कार्ड बनवा रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं, तो इन दस्तावेजों की जरूरत होगी
’ आय प्रमाण पत्र
’ परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
’ पासपोर्ट साइज फोटो और परिवार की संयुक्त फोटो
’ बैंक पासबुक और आईएफएससी कोड
’ ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी की संस्तुति
’ बिजली बिल या गैस कनेक्शन का प्रमाण
’ नाम जोड़ने के लिए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र
’ नाम हटाने के लिए संबंधित व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र

