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कैबिनेट का फैसलाः कम आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ेगी मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना

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नंदा देवी कन्याधन योजना से वंचित 35 हजार से अधिक लाभार्थियों को धनराशि मिलेगी
देहरादून। राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड में 559 उत्कृष्ट विद्यालय स्थापित करने और अवकाश अवधि के लिए छात्र हित में लगभग दो हजार अस्थाई शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी है। इसके अलावा पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए पदों के सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। कैबिनेट ने कन्याधन योजना से वंचित लाभार्थियों को पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपए देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है।
राज्य मंत्रिमंडल की सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई।सचिव शैलेश बगोली ने कैबिनेट के फैसलों के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज ,पिथौरागढ़ और हरिद्वार में 100-100 एमबीबीएस प्रशिक्षु क्षमता के संचालन हेतु आवश्यक पदों के सृजन के सृजन को मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार द्वारा 90ः10 के अनुपात में केन्द्र पोषित योजना (सीएसएस) के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किये गये हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ व हरिद्वार को वर्ष 2024-25 से एमबीबीएस कक्षायें संचालित किये जाने हेतु शासन स्तर से अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जा चुका है। अतः एनएमसी से एमबीबीएस कक्षायें संचालित किये जाने हेतु अनुमति प्राप्त किये जाने के संबंध में उक्त नवीन स्वीकृत मेडिकल कॉलेजों के त्वरित संचालन, अन्य व्यवस्थाओं एवं पर्यवेक्षण आदि किये जाने हेतु ढांचा सृजित किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेजों में शिक्षकों के लम्बे अवकाश की स्थिति में छात्रहित में अस्थाई शिक्षकों को प्रतिवादन की दर से मानदेय पर कार्ययोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
विभाग के अन्तर्गत शिक्षकों के रिक्त पदों के अतिरिक्त दीर्घावकाश यथा चिकित्सा अवकाश, मातृत्व अवकाश एवं बाल्य देखभाल अवकाश आदि के फलस्वरूप प्रदेश में हर समय लगभग 1500-2000 शिक्षक 15 दिन से 6 माह की अवधि तक अवकाश पर रहने के कारण छात्र-छात्राओं का शिक्षण कार्य प्रभावित होता है एवं शैक्षिक गुणवत्ता पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस कठिनाई के दृष्टिगत सहायक अध्यापक एलटी तथा प्रवक्ता संवर्ग के महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक / शिक्षिकाओं के कम से कम एक माह के दीर्घ अवकाश की स्थिति में सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता रखने वाले अभ्यथी को मैरिट के आधार पर सहायक अध्यापक एलटी के विषयों हेतु 200 रुपए एवं प्रवक्त्ता के विषय हेतु 250 रुपए प्रतिवादन की दर से मानदेय पर शिक्षण कार्य हेतु तात्कालिक / नितान्त अस्थायी व्यवस्था पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी से अनुमोदनोपरान्त कार्ययोजित किया जायेगा। विद्यालय के सेवित क्षेत्र के निकटस्थ निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। योजना को प्रदेश हित में लागू किए जाने का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया है।

इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं को आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करते हुए अनुकूल वातावरण के अन्तर्गत गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में 559 उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना की जानी है। उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में ऐसे विद्यालय का चयन किया जाएगा जिसके 15 किमी की परिधि में अधिक से अधिक राजकीय हाईस्कूल एवं राजकीय इण्टर कालेज संचालित हों।उत्कृष्ट विद्यालयों में आवश्यक भौतिक संसाधनों के अन्तर्गत यथाआवश्यक खेल का मैदान, कक्षा-कक्ष, शौचालय, पेयजल तथा चाहरदीवारी की समुचित व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय में इण्टर स्तर पर भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम्प्यूटर तथा गणित विषय की प्रयोगशालायें विकसित की जायेंगी तथा हाईस्कूल स्तर पर विज्ञान, गणित एवं कम्प्यूटर की प्रयोगशलायें स्थापित की जायेगी। उत्कृष्ट विद्यालय में प्रत्येक विषय हेतु शिक्षकों की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ विद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम भी विकसित किये जाने होंगे, जिससे आधुनिकतम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु किया जायेगा। योजना में लगभग 240 करोड़ का व्यय सम्भावित है।

उत्कृष्ट विद्यालयों में निकटवर्ती क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों हेतु स्थानीय स्तर पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना प्रदेश में लागू किए जाने का निर्णय मंत्रिमण्डल द्वारा लिया गया है।
उन्होंने बताया कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ‘नन्दा देवी कन्याधन योजना-हमारी कन्या हमारा अभिमान’ योजनान्तर्गत वंचित लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। ‘नन्दा देवी कन्याधन योजना-हमारी कन्या हमारा अभिमान’ योजनान्तर्गत शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानानुसार वर्ष 2009 से वर्ष 2016-17 तक आवेदित लाभार्थियों में से लाभ प्राप्त करने से छूटे ध् वंचित जनपदवार कुल 35088 लाभार्थियों को 15,000 रुपए की दर से लगभग 52.63 करोड़ रुपए की धनराशि प्रदान की जानी है।

ग्रामीण निर्माण विभाग के तहत ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ प्रारम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है।मुख्यमंत्री के निर्देशों के कम में ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित ‘मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना’ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य के ऐसे गाँव/तोक जिनकी आबादी 250 तक है, को मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए नई योजना अनुमोदित की गयी है, जिसमें ऐसे गांवों- बसावटों को सम्पर्क में लाया जायेगा, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अथवा लोक निर्माण विभाग की कार्ययोजना /मानकों में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 2035 बसावटें मुख्य मोटर मागों से नहीं जुड़ी हैं तथा 1142 बसावटें ऐसी हैं जो ग्रामीण सड़कों के मानकों के अनुसार नहीं बनी हैं। इस प्रकार कुल 3177 बसावटों को मुख्य मार्गों से जोड़ने हेतु नई योजना में सम्मिलित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत मोटर मागों के अतिरिक्त पैदल पुलिया, मोटरपुल, अश्वमार्ग, झूला पुल निर्माण आदि प्रस्तावित किए जा सकेंगे।इस योजना के दूरगामी सकारात्मक प्रभाव होंगे, जिससे सीमान्त क्षेत्रों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के फलस्वरूप पर्यटन, आजीविका बढोत्तरी से स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे तथा आकस्मिकता ध् आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों में भी आसानी होगी।

उत्तर प्रदेश के समय से तैनात आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों की तदर्थ सेवाओं को अर्हकारी सेवा के रूप में आगणित करते हुए पेंशन एवं सेवानिवृत्तिक लाभ अनुमन्य कराये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है।निर्णय के अनुसार 1 अक्टूबर, 2005 से पूर्व तदर्थ रूप से नियुक्त राज्य सरकार के अन्तर्गत आयुष विभाग के चिकित्सक एवं अन्य कार्मिक तथा राज्य सरकार के अन्य राजकीय विभागों में कार्यरत समस्त कार्मिक, जो 1 अक्टूबर, 2005 के उपरान्त विनियमित किये गये हों या जिनका विनियमितीकरण आदेश निर्गत करने से पूर्व निधन हो गया हो, अथवा सेवानिवृत्त हो गये हों तथा जो उत्तराखण्ड विनियमितीकरण नियमावली, 2002 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत 1 अक्टूबर, 2005 से पूर्व विनियमितीकरण की अर्हता रखते हों, एवं तत्समय नियमित पद रिक्त हो, के सम्बन्ध में कार्यवाही प्रस्तावित है।

 

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