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वाहन चलाते मोबाइल पर की बात तो लगेगा तगड़ा जुर्माना, बिना इंडिकेटर दिये मुड़ने वालों की भी खैर नहीं

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यातायात नियमों के उल्ल्घंन करने पर जुर्माना  पांच से दस फीसदी बढ़ा
कुमाऊं जनसंदेश डेस्क
नई दिल्ली। रविवार एक सितंबर से यातायात नियमों के उल्ल्घंन करने पर जुर्माना पांच से दस फीसदी बढ़ा दिया है।  नियम तोड़ने पर वाहन चालक को तगड़ा आर्थिक दंड देना होगा। अब तक कई लोग बिना इंडिकेटर दिए वाहन को अपने गंतव्य की ओर मोड़ देते थे और इसके लिए महज सौ रुपये जुर्माना था। मगर अब इस तरह की गलती करने पर सीधे पांच सौ रुपये भरने पड़ेंगे। अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन की जुर्माना राशि भी कई गुना बढ़ा दी गई है। मोटर व्हीकल एक्ट (अमेंडमेंट)-2019 के प्रावधान लागू हो गए हैं। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5 हजार रुपए और शराब पीकर वाहन चलाने पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1 हजार रुपए और वाहन की बीमा नहीं होने पर 2 हजार रुपए पेनल्टी लगेगी।

जुर्माना राशि में इतना हुआ बदलाव
-नशे में वाहन चलाने पर पहले 2000 रुपये जुर्माना था, अब 10 हजार रुपये देना होगा।
-रेड लाइट जंप से लेकर बगैर इंडिकेटर दिए मुड़ने जैसे कई कानून तोड़ने पर पर 100 रुपये का जुर्माना लिया जाता था, अब 500 रुपये वसूला जाएगा।
-बगैर लाइसेंस वाहन चलाने पर पहले 500 का चालान था, अब 5000 रुपये देने पड़ेंगे।
-अयोग्यता के बाद ड्राइविंग करने पर पहले 500 रुपये जुर्माना था और अब 10 हजार देना होगा।
-सड़क पर बेवजह दौड़ लगाकर वाहन चलाने पर पहले 500 रुपये और अब 5000 रुपये जुर्माना देना होगा।
-ओवर स्पीडिंग पर पहले 400 और अब 1000 से 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है।
-मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने पर 1000 के बजाय 5000 और सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 100 के बजाय 1000 जुर्माना देना होगा।
-दुपहिया पर तीन लोग चलने पर पहले 100 और अब 2000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। वहीं, तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा।
-बिना हेल्मेट पहले 100 रुपये और अब 1000 रुपये और तीन माह के लिए लाइसेंस सस्पेंड।
-बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पहले 1000 रुपये अब 2000 जुर्माना कर दिया गया है।

एसबीआई का होम लोन सस्ता
होम लोन पर एसबीआई की नई ब्याज दरें लागू हो गई हैं। 30 लाख रुपए तक का लोन 8.25 फीसदी की बजाय 8.05 फीसदी की दर पर मिलेगा। यह दर नए ग्राहकों के साथ ही मौजूदा ग्राहकों के लिए भी लागू होगी। एसबीआई ने त्योहारी सीजन को देखते हुए सस्ते लोन के ऑफर का ऐलान कुछ दिन पहले किया था।

ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग 15-30 रुपए महंगी
आईआरसीटीसी ने टिकट बुकिंग पर सर्विस चार्ज फिर से शुरू कर दिए हैं। नॉन एसी के टिकट पर 15 रुपए और एसी क्लास पर 30 रुपए सर्विस चार्ज लगेगा। इस पर जीएसटी अलग से लगेगा। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 साल पहले सर्विस चार्ज खत्म किए गए थे। उस वक्त नॉन-एसी के टिकट पर 20 रुपए और एसी पर 40 रुपए लगते थे।

प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख से ज्यादा हुई तो 1 फीसदी टीडीएस कटेगा
अचल संपत्ति की खरीद पर टीडीएस कटौती की गणना में क्लब मेंबरशिप फीस, कार पार्किंग और बिजली-पानी के शुल्क का भुगतान भी शामिल किया जाएगा। इन्हें मिलाकर कुल वैल्यू 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो खरीदार को भुगतान से पहले 1 फीसदी टीडीएस काटना होगा। बाद में सरकार को जमा कराना पड़ेगा।

प्रोफेशनल को 50 लाख से ज्यादा भुगतान पर 5 फीसदी टैक्स
कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को साल में 50 लाख रुपए से ज्यादा भुगतान करता है तो 5ः टीडीएस काटना होगा। यानी घर की मरम्मत, शादी के कार्यक्रमों या फिर किसी अन्य मकसद से किसी कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल को भुगतान पर टैक्स काटना पड़ेगा। पूरे पेमेंट पर टीडीएस कटेगा। अभी तक निजी मकसद से किए गए भुगतान पर टीडीएस नहीं काटा जाता था।

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