नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी शहर में मंगल पड़ाव से रोड़वेज बस स्टेशन तक रोड का सौंदर्यीकरण करने के साथ-साथ सडक़ का चौड़ीकरण के मामले में नगर निगम और लोक निर्माण विभाग की तरफ से अतिक्रमणकारियों को दिए गए नोटिस पर सुनवाई करते हुए फिलहाल यथा स्थिति के आदेश दिए हैं।
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कोर्ट ने जिला प्रशासन और नगर निगम से कहा कि सडक़ चौड़ीकरण के जद में आ रहे प्रत्येक भवन स्वामियों सहित किरायेदारों के मामले में अलग-अलग शपथपत्र पेश करें। क्योंकि इसमें कोई मालिक है और कोई किराएदार। मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। बुधवार को मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई।
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मामले के अनुसार हल्द्वानी में मंगल पड़ाव से लेकर रोडवेज स्टेशन तक सडक़ चौड़ीकरण की जद में आ रहे 67 भवन स्वामियों ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने उन्हें नोटिस जारी कर चार अगस्त तक चिन्हित अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा था। प्रार्थनापत्र में आगे कहा है कि 20 अगस्त को उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए कहा था कि अगर किसी अतिक्रमणकारी का हित प्रभावित होता है तो वे उचित फोरम या कोर्ट में जा सकते हैं।
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अभी तक कोर्ट का आदेश नहीं आया ऊपर से निगम और लोक निर्माण विभाग ने बिना आदेश के उन्हें चार अगस्त तक स्वयं चिन्हित अतिक्रमण हटाने के निर्देश दे दिये, जो गलत है। अभी तक उनका पक्ष सुना ही नहीं गया। पूर्व में यह जनहित याचिका हल्द्वानी की नया सवेरा सोसाइटी ने दायर की थी। जिसमें हाईकोर्ट ने अतिक्रमण के सम्बंध में निर्देश जारी किए थे।