देहरादून। निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा दी है। अब प्रधान पद प्रत्याशी अपने चुनाव में 75 हजार रुपये खर्च कर सकेंगे। आयोग ने प्रधान से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी तक के लिए खर्च सीमा बढ़ाई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने शुक्रवार को सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को खर्च की सीमा बढ़ाने के संबंध में पत्र भेज दिया। इसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 150 रुपये, जमानत राशि 300 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत के लिए नामांकन पत्र का शुल्क 210 रुपये, जमानत राशि 750 रुपये, ग्राम प्रधान व सदस्य क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 300, जमानत राशि 1500 रुपये तय की गई है। सदस्य जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 1500 रुपये, कनिष्ठ उप प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख के नामांकन पत्र का शुल्क 450 रुपये, जमानत राशि 2250 रुपये निश्चित की गई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 600 रुपये जमानत राशि 3000 रुपये, उपाध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 750 रुपये, जमानत राशि 3000 रुपये, अध्यक्ष जिला पंचायत के लिए नामांकन पत्र शुल्क 1500 रुपये और जमानत राशि 6000 रुपये होगी।
चुनाव खर्च की दरों में ये हुए बदलाव
पद | दरें पहले | दरें अब |
सदस्य, ग्राम पंचायत | 10,000 | 10,000 |
उप प्रधान | 15,000 | 15,000 |
प्रधान | 50,000 | 75,000 |
सदस्य, क्षेत्र पंचायत | 50,000 | 75,000 |
सदस्य, जिला पंचायत | 1,40,000 | 2,00,000 |
कनिष्ठ उप प्रमुख | 50,000 | 75,000 |
ज्येष्ठ उप प्रमुख | 60,000 | 1,00,000 |
प्रमुख, क्षेत्र पंचायत | 1,40,000 | 2,00,000 |
उपाध्यक्ष, जिला पंचायत | 2,50,000 | 3,00,000 |
अध्यक्ष, जिला पंचायत | 3,50,000 | 4,00,000 |