नैनीताल: नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के भटवाड़ी रोड स्थित मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। कोर्ट ने उत्तरकाशी के डीएम और एसएसपी को वहां स्थित सभी धार्मिक स्थलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने डीजीपी को 27 नवंबर तक स्थिति से अवगत कराने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस तरीके के भड़काऊ बयान देना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिए हैं कि अगर किसी जाति, धर्म या समुदाय के लिए भड़काऊ बयान का सहारा लिया जाता है तो राज्य सरकारें सीधे मुकदमा दर्ज करें लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अभी तक इस मामले में किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है।
