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प्रदेश के शिक्षक-कर्मियों के यात्रा अवकाश पर शासन की रोक

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वित्त विभाग का तर्क, यात्रा अवधि अवकाश व्यवस्था 2020 में हो चुकी है समाप्त
देहरादून। प्रदेश के शिक्षक-कर्मियों के यात्रा अवकाश पर शासन ने रोक लगा दी है। शासन की इस रोक से उत्तराखंड शिक्षा विभाग के करीब एक लाख शिक्षकों और कर्मियों को साल में एक बार यात्रा अवकाश की सुविधा नहीं मिलेगी। वित्त विभाग ने इस - आदेश पर रोक लगाकर जोर का झटका दे दिया है। वित्त विभाग का कहना है कि यात्रा अवधि अवकाश की व्यवस्था 2020 में ही समाप्त हो चुकी है।

पिछले महीने ही शिक्षा महानिदेशक ने यात्रा अवकाश बहाल करने का आदेश जारी किया था। वित्त सचिव दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि यात्रा अवधि अवकाश की व्यवस्था 18 सितंबर 2020 को समाप्त की जा चुकी है। शिक्षा महानिदेशक के यात्रा अवकाश मंजूर करने संबंधी आदेश को लौटाया जाए।

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