सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर मिलेगा ’1 जनवरी 2026’’ से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ
देहरादून। उत्तराखंड के निगमों और बोर्डों में कार्यरत लाखों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री ’’पुष्कर सिंह धामी’’ ने निगम और बोर्ड कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ देने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब निगम और बोर्ड के कर्मचारियों को भी राजकीय कर्मचारियों की तर्ज पर ’’1 जनवरी 2026’’ से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। प्रदेश के विभिन्न निगमों और बोर्डों में कार्यरत ’’डेढ़ लाख से अधिक कर्मचारियों’’ को इस निर्णय का सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले राज्य सरकार राजकीय कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का आदेश जारी कर चुकी है, और अब वही लाभ निगम व बोर्ड कर्मियों को भी मिलेगा।
सरकारी आदेश के अनुसार, ’’पांचवें वेतनमान’’ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ’’474 प्रतिशत से बढ़ाकर 483 प्रतिशत’’ कर दिया गया है। वहीं ’’छठवें वेतनमान’’ के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता ’’257 प्रतिशत से बढ़ाकर 262 प्रतिशत’’ प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब संबंधित विभाग जल्द ही आदेश जारी कर कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करेंगे। इससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ बढ़ती महंगाई के बीच उनकी आय में भी बढ़ोतरी होगी।
उत्तराखंड में प्रमुख सरकारी ’’निगमों की बात करें तो इनमें
1. उत्तराखंड परिवहन निगम
2. उत्तराखंड जल संस्थान
3. उत्तराखंड पावर कॉर्पाेरेशन लिमिटेड
4. पावर ट्रांसमिशन कॉर्पाेरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड
5. उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड
6. कुमाऊं मंडल विकास निगम
7. गढ़वाल मंडल विकास निगम
8. उत्तराखंड वन विकास निगम
9. उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण
10. अल्मोड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (सहकारी क्षेत्र) शामिल हैं जबकि प्रमुख बोर्ड
1. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
2. उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
3. उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग
4. उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
5. उत्तराखंड बीज एवं तराई विकास बोर्ड
6. उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड
7. उत्तराखंड वक्फ बोर्ड
8. उत्तराखंड औषधीय पादप बोर्ड
मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत ’’महंगाई भत्ते का लाभ मुख्य रूप से राज्य सरकार के नियंत्रण वाले ’’निगमों, बोर्डों और सार्वजनिक उपक्रमों’’ के उन कर्मचारियों को मिलेगा, जिन पर राज्य सरकार के वेतनमान लागू हैं और जो डीए के लिए पात्र हैं।
तो उत्तराखंड के निगम और बोर्ड कर्मचारियों के लिए यह फैसला किसी बड़ी राहत से कम नहीं है।
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