bar in home

उत्तराखंड: अब घर पर नहीं बेच सकेंगे शराब, घरेलू बार लाइसेंस व्यवस्था पर रोक

उत्तराखण्ड कारोबार ताजा खबर देश/विदेश देहरादून

भारी विरोध के बाद बैकफुट पर आई सरकार
देहरादून। घर में बार की अनुमति अब नहीं मिलेगी। महिलाओं के भारी विरोध को देखते हुए सरकार ने घर पर बार लाइसेंस व्यवस्था पर रोक लगा दी है। संयुक्त आयुक्त आबकारी बीएस चैहान के मुताबिक आयुक्त हरिचंद सेमवाल ने इस सम्बंध में बुधवार को आदेश जारी किए हैं।

बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने घर में बार संचालन के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस वर्ष की आबकारी नीति में घरेलू बार लाइसेंस की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत बार लाइसेंस लेने वाले को 12 हजार रुपये प्रतिवर्ष लाइसेंस फीस के तौर पर आबकारी विभाग को चुकाने होते थे और लाइसंस धारक घर में 50 लीटर तक शराब रख सकता था। इसके बाद पिछले दिनों देहरादून में एक व्यक्ति को घरेलू बार लाइसेंस जारी किया गया था। घरेलू बार लाइसेंस जारी करने का महिलाओं ने भारी विरोध करना शुरू कर दिया था। इसके बाद आबकारी विभाग को इस व्यवस्था पर रोक लगाने का निर्णय लेना पड़ा। फिलहाल इस व्यवस्था पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। बता दें प्रदेश में कोई भी व्यक्ति केवल नौ लीटर शराब का परिवहन कर सकता है।

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *