जिला निर्वाचन अधिकारी सविन बंसल ने किया सोशल मीडिया सेल का गठन
कुमाऊं जनसंदेश डेस्क
नैनीताल। पंचायत चुनाव का प्रचार धीरे-धीरे तेज होने लगा है। प्रत्याशी और समर्थक मतदाताओं के घर-घर पहुंचने के साथ ही सोशल प्लेटफार्म का सहारा भी प्रचार के लिए ले रहे हैं। मगर प्रत्याशी व समर्थकों को सोशल मीडिया पर संभल कर ही प्रचार करना होगा। क्योंकि जिला प्रशासन इस पर भी पैनी नजर रखेगा। बकायदा निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया सेल का गठन कर दिया गया है। यह सेल इस बात की मानीटरिंग करेगा कि विभिन्न वेबसाइटस, फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर चुनाव प्रचार से जुड़ी ऐसी पोस्ट या प्रचार सामग्री तो साझा नहीं की जाए रही जिससे कि धार्मिक, सामाजिक और जातियों भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा इन्फाॅर्मेशन टैक्नोलोजी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।
प्रत्याशी के खाते में जुड़ेगा सोशल साइटस पर प्रचारित सामग्री का खर्च: बंसल
नैनीताल। इस सम्बंध में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी सविन बंसल ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्याशी या उनके समर्थक सोशल मीडिया का प्रयोग प्रचार-प्रसार के लिए करते हैं। बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है, जिसके माध्यम से जनपद में सोशल मीडिया पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाने के लिए यह आवश्यक है कि कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्वीटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एवं व्हाट्सएप आदि के माध्यम से ऐसे किसी संदेश का प्रचार-प्रसार न करें जिससे धार्मिक, जातीय भावनाओं एवं सामाजिक सौहार्द पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो, यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार भारतीय दण्ड संहिता, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 तथा इंफोर्मेशन टैक्नोलोजी एक्ट अन्तर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
प्रचार सामग्री प्रसारित करने से पहले लेनी होगी अनुमति
नैनीताल। जिला निर्वाचन अधिकारी बंसल ने बताया कि कोई भी प्रत्याशी अथवा प्रत्याशी के समर्थन में किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की प्रचार-प्रसार सामग्री जारी करने से पूर्व जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचस्थानि से प्रमाणीकरण कराना होगा। सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार पर होने वाला व्यय सम्बन्धित उम्मीदवारों के निर्वाचन व्यय विवरण में सम्मिलित किया जायेगा।