high court लापता युवती को ढूंढने में क्या कार्यवाही की, कोर्ट को बताएं, हाईकोर्ट ने देहरादून एसएसपी को किया तलब

लापता युवती को ढूंढने में क्या कार्यवाही की, कोर्ट को बताएं, हाईकोर्ट ने देहरादून एसएसपी को किया तलब

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक लडक़ी के अचानक गायब हो जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद अवकाश कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने एसएसपी देहरादून को लापता युवती को ढूंढने में अब तक की गई पुलिस कार्यवाही की रिपोर्ट 23 जनवरी तक विस्तृत शपथपत्र के माध्यम से कोर्ट में पेश करने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई की तिथि 23 जनवरी नियत की है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि लडक़ी को ढूंढने के सख्त आदेश पुलिस को दे दिए हैं, लेकिन अभी तक उसे नहीं ढूंढा जा सका। जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी देहरादून को कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार बनखंडी ऋषिकेश निवासी सोनू राजभर ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि उसकी बहन सुनैना 27 अक्टूबर 2024 को अचानक गायब हो गयी थी। जिसकी शिकायत ऋषिकेश थाने में की। लेकिन ऋषिकेश पुलिस ने उनसे कहा कि लापता लडक़ी बालिग है इसलिए उसे खुद ढूंढ लो।

परिजनों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने एसएसपी देहरादून को इसकी शिकायत की। जिसके बाद गायब लडक़ी की गुमशुदगी 29 नवम्बर 2024 को दर्ज हुई। लेकिन अभी तक उसे ढूंढने में पुलिस नाकाम रही है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि एसएसपी देहरादून को आदेश दिया जाय कि उसकी बहन की शीघ्र खोजबीन की जाय। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि उसकी बहन को पड़ोस में रहने वाला एक युवक अक्सर छेड़ता था। जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की। इससे वह काफी परेशान थी।

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