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खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कार्मिक और वित्त विभाग की मंजूरी

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छह विभागों में 2000 से लेकर 5400 ग्रेड वेतन तक की मिलेगी नौकरी
हल्द्वानी। प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को कार्मिक और वित्त विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके तहत पदक विजेता खिलाड़ियों को छह विभागों में दो हजार से लेकर 54 सौ ग्रेड वेतन की नौकरी मिल सकेगी। खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक अगली कैबिनेट बैठक में इसका प्रस्ताव आएगा। इसे एक्ट के रूप में लाने के लिए विधान सभा सत्र में इसके लिए विधेयक लाया जाएगा।

 

खेल निदेशक जितेंद्र सोनकर के मुताबिक प्रदेश में वर्ष 2006 में खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत खेल कोटे का शासनादेश हुआ था। यूपी के एक खिलाड़ी ने शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने चार प्रतिशत खेल कोटे पर वर्ष 2013 में रोक लगाने के साथ ही शासनादेश को रद्द कर दिया था। खेल कोटे को लेकर अब सरकार एक्ट बनाने जा रही है। खेल निदेशक ने कहा, सरकार पहले ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की व्यवस्था कर चुकी है। शासनादेश के बाद इसके लिए आवेदन मांगे जा चुके हैं। उन्हें विभिन्न छह विभागों में 2000 से लेकर 5400 ग्रेड वेतन तक की नौकरी मिलेगी।

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