एक लाख चालीस हजार ही खर्च कर पाएंगे जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी
कुमाऊं जनसंदेश डेस्क
हल्द्वानी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाने लगा है। वहीं दावेदार भी मतदाताओं को लुभाने के लिए घर-घर दस्तक देने लगे हैं। मगर नियमों का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। इसकी अनदेखी का खामियाजा न भुगतना पड़े इसके लिए समय पर सभी व्यवस्था दुरुस्त की जानी आवश्यक हैं। इस बार पंचाचत चुनाव नियमावली में यह भी नियम जोड़ा गया है कि प्रत्याशियों को यह शपथ पत्र भी देना होगा कि उनके घर में शौचालय बनाया गया है। अगर यह शपथ पत्र नहीं दिया गया तो नामांकन पत्र निरस्त हो जाएगा।
यह रखी है प्रत्याशियों के खर्च की सीमा
हल्द्वानी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के दौरान खर्च की जाने वाली सीमा भी तय कर दी है। नियम के मुताबिक ग्राम प्रधान सदस्य पद का प्रत्याशी दस हजार, ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत का प्रत्याशी चुनाव में प्रचार के दौरान अधिकतम 50-50 हजार रुपये ही खर्च कर पाएंगे। जबकि जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी के लिए खर्च की सीमा एक लाख चालीस हजार निर्धारित की गई है।
चुनाव लड़ने के लिए आठवीं पास होना जरूरी
हल्द्वानी। पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता भी तय कर दी गई है। सदस्य ग्राम पंचायत, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए अगर प्रत्याशी सामान्य एवं पिछड़ी जाति का पुरुष है तो उसका हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास होना जरूरी है। जबकि महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रत्याशियों के लिए शैक्षिक योग्यता कक्षा आठवीं पास रखी गई है।