food van फूड वैन में खाना बेचने के लिए अब लाइसेंस बनाना अनिवार्य

फूड वैन में खाना बेचने के लिए अब लाइसेंस बनाना अनिवार्य

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राज्य में अब आनलाइन के साथ ही आफलाइन चालान भी होंगे
हल्द्वानी। बिना लाइसेेस कारोबार करने वालों की अब खैर नहीं। खासकर फूड वैन में खाना बेचने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। लाइसेंस बिना कारोबार करने वाले फूड वैन संचालकों के आफलाइन चालान काटे जाएंगे। राज्य में अब तक ई-चालान ही हुआ करते थे। ऐसे में ऑनलाइन चालान में एग्रीगेटर, प्रचार वाहन, फूड वैन, वाहनों में रखकर माल बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग संचालकों के नियम तोड़ने पर चालान नहीं हो पा रहे थे।

राज्य में अब ऑफलाइन चालान भी होंगे। सभी संभागीय अधिकारियों से ऑफलाइन चालान करने के लिए कहा गया है। अब तक ई-चालान ही हुआ करते थे।
परिवहन विभाग की ओर से ऑनलाइन चालान करने की व्यवस्था है। ऑनलाइन चालान में एग्रीगेटर, प्रचार वाहन, फूड वैन, वाहनों में रखकर माल बेचने, उसे संग्रहित करने, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करके प्राइवेट बसों में यात्रियों का अभिवहन करने आदि के चालान करने का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण परिवहन विभाग ऐसे वाहनों को चालान नहीं कर पा रहा था। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने ऑफलाइन चालान की व्यवस्था भी कर दी है। अब परिवहन विभाग की टीम ऐसे वाहनों का चालान कर सकेंगी।

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अगर कोई व्यक्ति वाहन में प्रचार, फूड वैन आदि का काम करेगा तो उसे परिवहन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस खत्म होने की दशा में उसे इसका रिन्यूवल भी कराना होगा। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। साथ ही अल्मोड़ा, पौड़ी, हल्द्वानी और देहरादून संभाग को चालान बुक और कोर्ट की चालान बुक उपलब्ध करा दी गई है। आरटीओ प्रवर्तन नंद किशोर ने बताया कि चालान बुक मिलते ही ऑफलाइन चालान किए जाएंगे।

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