high court मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, आदेश होने के बाद भी उपनल कर्मियों के हित में नहीं बनाई गई है कोई नियमावली

मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, आदेश होने के बाद भी उपनल कर्मियों के हित में नहीं बनाई गई है कोई नियमावली

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1010202501 1 मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस, आदेश होने के बाद भी उपनल कर्मियों के हित में नहीं बनाई गई है कोई नियमावली

नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के हित में दिए गए पूर्व के आदेश का अनुपालन सरकार की ओर से न करने के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई 24 दिसम्बर नियत की है। मामले के अनुसार उपनल कर्मचारी संघ की ओर से अवमानना याचिका दायर कर कहा है कि उच्च न्यायलय ने वर्ष 2018 में कुंदन सिंह बनाम राज्य सरकार व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश देकर कहा था कि उपनल कर्मचारियों को नियमित करने के लिए नियमावली बनाएं, उनके वेतन से जीएसटी टैक्स न वसूलें और उन्हें न्यूनतम वेतन दें। इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय गयी। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

सरकार की विशेष अपील खारिज कर दी। लेकिन अभी भी राज्य सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया। जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की विशेष अनुमति अपील को निरस्त कर दिया। आदेश होने के बाद भी राज्य सरकार ने अभी तक उनको नियमित करने के सम्बन्ध में कोई नियमावली नहीं बनाई जबकि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं। अब राज्य सरकार उन्हें हटाकर नियमित विज्ञप्ति जारी करके उन पदों पर भर्ती कर रही है।

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