प्लाट खरीदने से पहले वैधता और जरूरी सुविधाओं की जुटा लें जानकारी: कमिश्नर
कहा, ब्याज पर रूपयों का लेनदेन गैर कानूनी, होगी कार्रवाई
हल्द्वानी। मण्डलायुक्त दीपक रावत ने शनिवार को जनसुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों द्वारा मुख्यतयाः भूमि विवाद, ब्याज पर धनराशि लेनदेन की शिकायतें दर्ज हुई, दर्ज शिकायतों का आयुक्त रावत द्वारा समस्याओं को मौके पर ही निस्तारण किया गया।
आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी एवं रुद्रपुर शहर मे काफी कालोनियांे में प्लाटों की बिक्री हो रही है। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि इन कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले यह मालूम करना अनिवार्य है कि कालोनी वैध है या अवैध। साथ ही मानचित्र के अनुसार कालोनी का ले-आउट में पार्किंग व्यवस्था, जल निकासी, सडक, बिजली तथा पेयजल की बेसिक आवश्यकता की पूर्ति कालोनाईजर द्वारा की जा रही है या नहीं। इन तथ्यों को सुनिश्चित कर प्लाट खरीदेें। उन्होंने कहा अगर कालोनाइजर द्वारा मानक पूर्ण नहीं किये गये हंै तो इस प्रकार की अवैध कालोनियों में प्लाटों की बिक्री पर रोक लगाई जायेगी।
आयुक्त की जनसुनवाई में अधिकांश समस्यायें पैसे को ब्याज पर देने की आयी। आयुक्त ने कहा कि ब्याज पर धनराशि का लेनदेन करना कानूनी अपराध है। उन्होंने कहा जिन लोगों को स्वरोजगार व अन्य कार्यों के लिए धनराशि की आवश्यकता पडती है वे बैंकों से लोन ले सकते है या प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं से लोन ले सकते हैं।