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उत्तराखंड में विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक दे सकेंगे सेवाएं

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ डाक्टरों को नए साल का तोहफा दिया है। विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवा लाभ देते हुए उनकी सेवानिवृत्ति की आयु सीमा बढ़ा दी है। विशेषज्ञ डाक्टर अब 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं दे सकेंगे। पहले यह आयु सीमा 60 वर्ष थी।

 

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स्वास्थ्य सचिव डा. आर राजेश कुमार ने कहा कि आयु सीमा में पांच साल की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इससे प्रदेश के 550 विशेषज्ञ डाक्टर लाभान्वित होंगे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश में विशेषज्ञ डाक्टरों की कमी दूर हो सकेगी और सुदूर इलाकों के ग्रामीणों को भी विशेषज्ञ डाक्टरों का लाभ मिल सकेगा।

 

स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि प्रदेश सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं में तेजी से सुधार किया जा रहा है। विशेषज्ञ डाक्टरों को पांच साल की सेवा वृद्धि देने का फैसला किया गया है। सेवा लाभ केवल उन विशेषज्ञ डाक्टरों को ही मिलेगा जो अस्पतालों में मरीजों को अपनी सेवाएं देंगे।

स्वास्थ्य सचिव के अनुसार 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद किसी भी विशेषज्ञ चिकित्सक को प्रशासनिक पद एवं वित्तीय दायित्वों का प्रभार नहीं दिया जाएगा। उनकी तैनाती मुख्य परामर्शदाता के रूप में ढांचे के तहत उनकी विधा के उपलब्ध रिक्त पदों पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि ऐसे चिकित्सा अधिकारियों को अग्रेत्तर पदोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। चिकित्सक को वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा लाभ, सेवा के दौरान एवं सेवानिवृत्ति पर राजकीय कार्मिकों की भांति ही नियमानुसार अनुमन्य होंगे।

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