new logo kumaon jansandesh

हल्द्वानीः गौला नदी के आसपास निर्माण कार्यो पर रोक, अधिसूचना जारी

उत्तराखण्ड ताजा खबर देश/विदेश देहरादून नैनीताल न्यूज डायरी
खबर शेयर करें

मास्टर प्लान बनने तक यहां सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक
हल्द्वानी । गौलापार में हाईकोर्ट निर्माण के चलते गौला नदी के आसपास का क्षेत्र फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए मास्टर प्लान बनने तक यहां सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है।
जारी अधिसूचना के मुताबिक, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अंतर्गत गौलापार में हाईकोर्ट के निर्माण का प्रस्तावित स्थल जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का विकास क्षेत्र घोषित किया गया है।

इस अधिनियम की धारा-7 के तहत यहां पूर्व में ग्राम देवला मल्ला, ग्राम देवला तल्ला व ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक, पश्चिम में गौला नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से शुरू होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक का क्षेत्र फ्रीज जोन रहेगा।
इस क्षेत्र में कोई भी निर्माण संबंधी गतिविधि नहीं हो सकेगी। गौरतलब है कि पिछले दिनों कैबिनेट बैठक में इस क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया था।

26032025 हल्द्वानीः गौला नदी के आसपास निर्माण कार्यो पर रोक, अधिसूचना जारी Follow us on WhatsApp Channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *