ground water scaled भूजल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क वसूलेगी सरकार

भूजल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क वसूलेगी सरकार

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देहरादून : प्रदेश में भूजल के निकास एवं स्प्रिंग्स जल का गैर कृषि व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर सरकार अब शुल्क वसूलेगी। कैबिनेट ने राज्य में भू- जल के निकास एवं स्प्रिंग्स जल पर मूल्य की दरें तय कर दी हैं। दरें दिसंबर से लागू होंगी। यह कृषि एवं कृषि संबंधित कार्याें और राजकीय पेयजल व्यवस्था को छोड़कर होगा। इसके पीछे भूजल विकास एवं प्रबंधन को विनियमित किए जाने और भूजल के अनियंत्रित दोहन को सीमित करने के लिए फैसला लिया गया है।

इससे अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी। सिंचाई विभाग यह मूल्य प्रति किलो लीटर वसूल करेगा। सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह का कहना है कि मूल्य की दर तय हो गई है, इस संंबंध में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

उपलब्धता का प्रकार प्रक्रिया औद्योगिक इकाइयां जहां जल रॉ मैटेरियल है व्यावसायिक उपयोग
भूजल सुरक्षित क्षेत्र115432
भूजल अर्ध गंभीर क्षेत्र17.6010852
भूजल गंभीर क्षेत्र2232464
भूजल अतिदोहित क्षेत्र44648128
स्प्रिंग्स जल115432
26032025 भूजल के व्यावसायिक इस्तेमाल पर शुल्क वसूलेगी सरकार Follow us on WhatsApp Channel

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