देहरादून। प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दी है। उत्तराखंड की राज्याधीन सेवाओं में शासन के द्वारा छ: माह की अवधि के लिए हड़ताल पर पाबंदी लगाई गई है। सचिव कार्मिक शैलेश बगोली द्वारा इस संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी की गई है।
अधिसूचना के अनुसार लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन इस आदेश के निर्गत होने के तिथि से छह माह की अवधि के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल निषिद्ध की गई है।आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है, इसलिए अब सरकारी कर्मचारी अगले छह माह तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे।
