IMG 20251117 WA0004 4×6 फीट के मानक ठेले पर ही व्यापार करें फड़ व्यवसायी, नहीं तो लाइसेंस होगा निरस्त : नगर आयुक्त

4×6 फीट के मानक ठेले पर ही व्यापार करें फड़ व्यवसायी, नहीं तो लाइसेंस होगा निरस्त : नगर आयुक्त

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हल्द्वानी नगर निगम ने फड़-फेरी व्यवस्थित संचालन को लेकर की महत्वपूर्ण बैठक

हल्द्वानी। नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में मंगलवार को नगर आयुक्त परितोष वर्मा की अध्यक्षता में शहर के फड़-फेरी व्यवसायी संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में नगर आयुक्त ने बताया कि नगर निगम द्वारा अब तक 1826 फड़-फेरी व्यवसायियों को फेरी पहचान पत्र एवं फेरी प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

नगर आयुक्त ने सभी फेरी व्यवसायियों से अनुरोध किया कि वे अपने ठेलों पर पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाए रखें। इसके साथ ही उन्हें निर्देशित किया गया कि नगरीय फेरी समिति द्वारा निर्धारित 4×6 फीट के मानक ठेले पर ही व्यापार करें।

आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई फेरी व्यवसायी नियमों का उल्लंघन करता है या ठेला संचालन से यातायात में बाधा उत्पन्न करता है तो उसका फेरी पहचान पत्र व प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि शहर में वेंडिंग जोन चयन की प्रक्रिया प्रगति पर है और शीघ्र ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। नगर आयुक्त ने सभी ठेली एवं फड़-फेरी व्यवसायियों से अपील की कि वे नगर निगम प्रशासन का सहयोग करते हुए हल्द्वानी को स्वच्छ, सुन्दर और सुव्यवस्थित शहर बनाने में सहभागिता करें।

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