नैनीताल।जिला मजिस्ट्रेट नैनीताल ललित मोहन रयाल ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किए जाने के मामले में बड़ा निर्णय लेते हुए हल्द्वानी आज़ाद नगर, थाना बनभूलपुरा निवासी नाहिद कुरैशी पुत्र वाजिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि नाहिद कुरैशी के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत था। इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष नाहिद कुरैशी द्वारा यह तर्क दिया गया कि वह एक व्यापारी है तथा व्यापार के सिलसिले में उसे प्रायः नकद धनराशि के साथ आवागमन करना पड़ता है, जिससे उसके जान-माल को खतरा बना रहता है। इसी आधार पर उन्होंने शस्त्र लाइसेंस को यथावत बनाए रखने की मांग की थी।
प्रकरण की जांच एवं परीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आयकर अभिलेखों के अनुसार नाहिद कुरैशी की वार्षिक आय लगभग ₹5,78,600 है, जिस पर उन्होंने करीब ₹13,000 आयकर अदा किया है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आय विवरण पर सम्यक विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि उनकी आय ऐसी नहीं है, जिससे किसी प्रकार के असाधारण या विशिष्ट खतरे की स्थिति सिद्ध होती हो और शस्त्र धारण करना अनिवार्य माना जाए।
उक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय नैनीताल ने निष्कर्ष निकालते हुए नाहिद कुरैशी का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने का निर्णय सुनाया। आदेश जारी करते हुए संबंधित व्यक्ति का शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

