मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (UPNL) के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्मिकों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह फैसला उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल में रिट याचिका संख्या 116/2018 (PIL) में दिए गए आदेश दिनांक 12 नवंबर 2018 के अनुपालन में लिया गया है। हाल ही में उपनल प्रतिनिधियों की मुख्यमंत्री से हुई बैठक के बाद शासन स्तर पर गहन विचार-विमर्श कर इस निर्णय को अंतिम रूप दिया गया।
सैनिक कल्याण सचिव दीपेन्द्र चौधरी द्वारा जारी परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि
1. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/संस्थानों में UPNL के माध्यम से तैनात ऐसे कार्मिक, जिन्होंने 12 वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली है, उन्हें ‘समान कार्य–समान वेतन’ के सिद्धांत के तहत वेतनमान का न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।
2. इसी प्रकार अन्य उपनल कार्मिकों, जिन्होंने चरणबद्ध रूप से निरंतर सेवा अवधि पूर्ण की है, को भी शीघ्र समान कार्य–समान वेतन के अनुरूप न्यूनतम वेतन एवं महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
सरकार ने बताया कि इन दोनों बिंदुओं पर औपचारिक आदेश शीघ्र जारी किए जाएंगे, ताकि पात्र कार्मिकों को समयबद्ध तरीके से लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनल कार्मिकों के कल्याण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के लिए लगातार आवश्यक निर्णय ले रही है।
