bakery product1 उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर 'निर्माण और एक्सपायरी तिथि' दर्शाना अनिवार्य

उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर ‘निर्माण और एक्सपायरी तिथि’ दर्शाना अनिवार्य

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 खाद्य सुरक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

नैनीताल। उत्तराखंड में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और हितों को ध्यान में रखते हुए खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की बिक्री को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। अब राज्यभर में दुकानों पर बिक्री के लिए रखी जाने वाली खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के कंटेनर या ट्रे पर निर्माण तिथि और अवसान (एक्सपायरी) तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने 17 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह व्यवस्था 26 अक्टूबर 2026 से पूरे उत्तराखंड में प्रभावी हो जाएगी। इसके बाद निरीक्षण के दौरान यदि किसी दुकान पर खुली मिठाई या बेकरी उत्पाद की ट्रे अथवा कंटेनर पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं मिली, तो संबंधित विक्रेता के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

निरीक्षण में सामने आई थी जानकारी छिपाने की समस्या

विभाग के अनुसार, खाद्य प्रतिष्ठानों के निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि कई मिठाई और बेकरी उत्पाद विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों को उत्पाद की निर्माण तिथि और उपयोग की अंतिम तिथि की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा रही थी। ऐसे खाद्य उत्पादों की उपयोग अवधि उनके प्रकार और प्रकृति के आधार पर करीब एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।

समय बीतने के साथ मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ताजगी, गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि वह जिस खाद्य सामग्री को खरीद रहे हैं, उसका निर्माण कब हुआ और उसका उपयोग कब तक सुरक्षित है।

पहले पैक्ड उत्पादों पर ही लागू थी व्यवस्था

विभाग के मुताबिक, पैक किए गए खाद्य उत्पादों पर निर्माण और एक्सपायरी तिथि संबंधी जानकारी प्रदर्शित करना पहले से अनिवार्य था। हालांकि, खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों के मामले में इस तरह की जानकारी प्रदर्शित करने को लेकर स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। नए आदेश के बाद अब दुकानदारों को खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे अथवा कंटेनर पर भी यह जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जारी हुए निर्देश

खाद्य सुरक्षा विभाग ने यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 18(1)(ए) और धारा 30(2)(डी) के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए लागू की है। विभाग का उद्देश्य खाद्य कारोबार में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

26 अक्टूबर से आदेश लागू होने के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान और विक्रेता के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यह निर्णय त्योहारों और विशेष अवसरों पर बड़ी मात्रा में बिकने वाली मिठाइयों को देखते हुए उपभोक्ताओं के लिए खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे ग्राहकों को मिठाई और बेकरी उत्पाद खरीदते समय उसकी ताजगी और उपयोग अवधि की सही जानकारी मिल सकेगी।

1610202602 उत्तराखंड में खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों पर 'निर्माण और एक्सपायरी तिथि' दर्शाना अनिवार्य Follow us on WhatsApp Channel

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