नैनीताल हाइकोर्ट

विधानसभा में अवैध रूप से नियुक्त 164 कर्मचारियों को हाइकोर्ट का नोटिस

उत्तराखण्ड ताजा खबर नैनीताल

नैनीताल। उत्तराखंड विधानसभा में अवैध रूप से नियुक्त 164 कार्मिकों को हाइकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बीती सरकार में विधानसभा में अवैध नियुक्तियों के मामले में अवैध नियुक्ति पाये 164 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। बागेश्वर निवासी राजेश चंदोला ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में चपरासी से लेकर सचिव तक 164 कर्मचारियों की अवैध रूप से नियुक्ति दी गई, जो नियम विरुद्ध थी।

याचिका में कहा है कि वर्ष 2016 में विधान सभा में 164 पदों पर नियुक्ति 16 दिसम्बर से 22 दिसम्बर 2016 के बीच की गई थी। तत्कालीन सरकार ने अपने चहेतों को नियुक्ति देने के सम्बंध में विधानसभा नियमावली का खुला उल्लंघन किया है। इन नियुक्तियो में चपरासी से लेकर अपर सचिव, सचिव तक की नियुक्तियां की गई है। याचिकाकर्ता ने इन नियुक्तियों को चुनौती देते हुये उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायामूर्ति बीके बिष्ट की खंडपीठ ने विधानसभा में हुये 164 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है।

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